Banda News: पत्नी व चार वर्षीय बेटे के हत्यारोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा; धारदार हथियार से की थी हत्या...

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Edited By Amrit Vichar
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बांदा, अमृत विचार। प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बिसंडा क्षेत्र के चुहका पुरवा में वर्ष 2019 में अपनी पत्नी व बेटे की धारदार हथियार से हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने आजीवन कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में विभिन्न अपराधों में अभियुक्तों को प्रभावी विवेचना एवं पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय ने कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के क्रम में शुक्रवार को हत्या के अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया। 

गौरतलब हो कि अभियुक्त राममूरत पुत्र टिरुआ रैदास निवासी चुहका पुरवा मजरा ओरन थाना बिसंडा ने 2 फरवरी 2019 को अपनी पत्नी मीरा व 4 वर्षीय पुत्र बउवा उर्फ अंकित पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें बउआ की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि मीरा की 21 फरवरी 2019 को इलाज के दौरान को मृत्यु हो गई थी। 

प्रकरण में थाना बिसंडा पर धारा 302/326 आईपीसी पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना निरीक्षक मधुसूदन शुक्ला द्वारा की जा रही थी। विवेचक ने गहनता से विवेचना करते हुए 29 नवंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। लोक अभियोजक शिवकुमार की प्रभावी पैरवी एवं कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल योगेन्द्र सिंह व पैरोकार अनूप सचान के अथक प्रयासों से अभियुक्त राममूरत पुत्र टिरुवा को न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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