हल्द्वानी: साफिया की जमानत टली, पुलिस ने कोर्ट को नहीं सौंपी स्टेटस रिपोर्ट

हल्द्वानी: साफिया की जमानत टली, पुलिस ने कोर्ट को नहीं सौंपी स्टेटस रिपोर्ट

हल्द्वानी, अमृत विचार। कंपनी बाग मामले की फरार आरोपी साफिया मलिक की जमानत अर्जी कोर्ट ने स्वीकार तो कर ली है, लेकिन जमानत कुछ दिन के लिए टल गई। मामले में पुलिस ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई और इसके लिए कुछ और समय मांगा। अब मामले में अंतिम सुनवाई 20 मार्च को होगी। 

बता दें कि बीती 22 फरवरी को सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक, नबी रजा खां, गौस रजा खां, अख्तरी बेगम और अब्दुल लतीफ के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उक्त सभी लोगों ने कंपनी बाग का बगीचा स्थित भूखंड पर मृत व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि हाईकोर्ट में मरे व्यक्ति के नाम से रिट डाली और जमीन को खुर्द-बुर्द कर डाला।

साफिया का बनभूलपुरा हिंसा के बाद से ही कोई पता नहीं है। वहीं मुकदमा दर्ज कराने के बाद नगर निगम को मामले से जुड़े साक्ष्य पुलिस को सौंपने थे, जो अभी तक नहीं सौंपे गए और इसी वजह से पुलिस की जांच भी अटक गई। 12 मार्च को साफिया मलिक के अ​धिवक्ता ने हल्द्वानी एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। 16 मार्च को अर्जी पर सुनवाई होनी थी। शनिवार को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू की। पुलिस ने मुकदमें की स्टेटस​ रिपोर्ट देने के लिए समय मांगा। स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने मामले की अंतिम ति​थि 20 मार्च रखी है।

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