बरेली: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को मिली सजा, 10 साल कैद
बरेली, अमृत विचार: नाबालिग लड़की (15) के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी थाना सिरौली ग्राम पांडान निवासी किशन कश्यप को परीक्षण में दोषी पाते हुए स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट हरिप्रसाद ने 10 वर्ष कठोर कारावास और 18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने से 15 हजार रुपये पीड़िता को बतौर मुआवजा दिये जायेंगे।
सरकारी वकील सरनाम सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना सिरौली में तहरीर देकर बताया था कि 15 अक्टूबर 2019 को करीब 3 बजे मेरी खेत पर खाना लेकर जा रही थी। रास्ते में किशन कश्यप छेड़छाड करने लगा। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि किशन ने दुष्कर्म किया। शासकीय अधिवक्ता ने सात गवाह पेश किये।
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