बहराइच: नाबालिग के दुष्कर्मी पर कोर्ट सख्त!, सुनाई बीस साल कारावास की सजा, लगाया 80 हजार का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पाक्सों ने अभियुक्त को दोषसिद्ध कर 80 हजार के अर्थदंड से किया दंडित
बहराइच, अमृत विचार। नाबालिग बिटिया का अपहरण व दुष्कर्म के मामले में शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो की कोर्ट ने बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुकदमें में अभियुक्त को 80 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने बताया कि थाना रामगांव के ग्राम जुलाहनपुरवा निवासी अभियुक्त निजामुद्दीन के खिलाफ पिता ने 11 मई 2021 को थाने में तहरीर दिया था। तहरीर में पिता ने कहा था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बिटिया को निजामुद्दीन द्वारा अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। घटना में विवेचनाधिकारी द्वारा पीड़ित नाबालिग बिटिया का सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराकर घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए नक्शा नजरी तैयार किया था।
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विवेचनाधिकारी द्वारा पांच जून 2021 को आरोपपत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मुकदमें का 22 जून 2021 को प्रसंज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक पाक्सो की टीम ने उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के विवरण का उल्लेख करते हुए मुकदमें में सत्र परीक्षण प्रारंभ किया था। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरूण मोहित निगम की कोर्ट ने मुकदमें सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को अधिकतम बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने अभियुक्त को 80 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट ने पीड़िता को नियमानुसार प्रतिकर की धनराशि देने की संस्तुति भी की है।
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