पाकिस्तान : पत्नी पर लगाया झूठा आरोप, अदालत ने पति को सुनाई 80 कोड़े मारने की सजा  

Amrit Vichar Network
Published By Bhawna
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कराची।  पाकिस्तान की एक अदालत ने सिंध प्रांत में एक व्यक्ति को अपनी बच्ची के पितृत्व को अस्वीकार करने और अपनी पूर्व पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने के लिए 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई है। मीडिया में आयी खबरों में इसकी जानकारी दी गयी है । 

‘डॉन’ अखबार ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मालिर) शहनाज बोह्यो ने फरीद कादिर को अपनी बच्ची के पितृत्व को अस्वीकार करने तथा पूर्व पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के अपराध का दोषी ठहराया।  अदालत ने आदेश में कहा, ‘‘यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आरोपी झूठा है और उसने शिकायतकर्ता पर उसकी बेटी के पितृत्व के संबंध में कज़्फ़ (व्याभिचार) का आरोप लगाया था... इसलिए आरोपी को दोषी ठहराया जाता है और कज़्फ़ अध्यादेश, 1979 की धारा 7(1) के तहत 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती है।

दोषी की पूर्व पत्नी (जिसने फरवरी 2015 में शादी की थी) ने कहा कि वे खुशी-खुशी एक महीने तक साथ रहे। दिसंबर 2015 में उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन उसका पूर्व पति रखरखाव प्रदान करने या उसे अपने घर वापस लेने जाने में विफल रहा। पूर्व पत्नी जब एक परिवार अदालत में गई, तो न्यायाधीश ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और दोषी को अपनी बेटी और पूर्व पत्नी के लिए रखरखाव प्रदान करने का निर्देश दिया। 

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