मंत्री संजय निषाद पर हमले के आरोपी सिपाही को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक 

मंत्री संजय निषाद पर हमले के आरोपी सिपाही को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगाई रोक 

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंत्री संजय निषाद पर हमले के आरोपी सिपाही अभिषेक यादव को राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के अन्दर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और उसके दो सप्ताह के भीतर याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। 

मालूम हो कि गत 21 अप्रैल 2024 को मोहम्मदपुर, संतकबीर नगर में एक शादी समारोह में शिरकत करने गए मंत्री संजय निषाद पर ग्राम प्रधान राधेश्याम यादव व कई अन्य लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें मंत्री जी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस स्टेशन खलीलाबाद, संत कबीर नगर में 22 अप्रैल को आरोपी सहित आठ लोगों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 

हालांकि याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मामले में उसे राजनीतिक षड़यंत्र के कारण झूठा फंसाया गया है। वह एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल है और उसका घटना से कोई लेना-देना नहीं है। मौजूदा मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष हुई। मामले को अगली सुनवाई के लिए आगामी 29 जुलाई 2024 को सूचीबद्ध किया गया है।

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