बदायूं: लूट मामले में पिता और तीन बेटों को तीन-तीन साल की सजा, लगाया जुर्माना

बदायूं: लूट मामले में पिता और तीन बेटों को तीन-तीन साल की सजा, लगाया जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार: विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कुमारी रिंकू जिंदल ने लूट करने के दस साल पुराने मामले में दोषियों को तीन-तीन साल की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजक पक्ष के अनुसार कोतवाली बिसौली क्षेत्र के कस्बा निवासी वादी मुकदमा प्रमोद ने न्यायालय में एक परिवाद दायर करके बताया था कि 29 सितंबर 2014 को सुबह साढ़े 10 बजे वह अपनी मां के साथ ट्रैक्टर की किश्त जमा करने कस्बा स्थित बैंक जा रहे थे। घर से निकलते ही गांव ततारपुर और दबतोरी के बीच ओमपाल पुत्र तोताराम उनके बेटे आराम सिंह, अनोज लाठी-डंडे और प्रभात तमंचा लेकर आए। सभी ने प्रमोद के घेर लिया। 

प्रभात ने उनके ऊपर तमंचा तान दिया। किश्त के रुपये मांगे। मना करने पर उन्होंने प्रमोद के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रभात ने तमंचे की बअ मारी और उनकी पैंट की जेब से 70 हजार रुपये निकाल लिए। शोर सुनकर लोग आ गए। हमलावरों ने धमकाया।

कहा कि अगर पुलिस से शिकायत की तो जान से मार देंगे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायधीश ने शुक्रवार को पत्रावली का अवलोकन करके विशेष लोक अभियोजक राजेश शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद ओमपाल, आराम सिंह, अनोज, प्रभात को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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