Unnao News: पति की हत्या में पत्नी व उसके दो भाइयों को आजीवन कारावास...कोर्ट ने जुर्माना भी ठोंका

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Edited By Amrit Vichar
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मायके से पत्नी को लेने गए पति की कहासुनी के बाद की गई थी हत्या

उन्नाव, अमृत विचार। पत्नी को मायके से विदा कराने गए पति की कहासुनी के बाद उसकी पत्नी ने अपने दो भाइयों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमलाकर हत्या कर दी थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के आदेश के साथ जुर्माना भी लगाया है।

हसनगंज कोतवाली अंतर्गत शिवपुरी गांव निवासी महेंद्र की शादी हसेंवा गांव निवासी मैकू की बेटी निशा से हुई थी। महेंद्र की मां उमा देवी पत्नी स्व. हरभजन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 10 नवंबर-2011 को बेटा अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था। घरेलू बातों को लेकर वहां कहासुनी हो गई थी।

इस पर बहू निशा ने अपने भाई रामबाबू व करन के साथ मिलकर बेटे के गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर दिया था। इसमें गंभीर घायल महेंद्र को इलाज के भर्ती कराया गया था। लेकिन, कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर तीनों को 12 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

तत्कालीन एसआई महेश चंद्र ने जांच के बाद साक्ष्य एकत्र 19 दिसंबर-2021 को कोर्ट में आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट पेश की थी। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।  एडीजे-1 मो. असलम सिद्दिकी ने शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार की दलील व साक्ष्य के आधार पर तीनों  को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माने के भी आदेश दिये।

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