Unnao News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, सास-ससुर को सात साल की कैद

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कोर्ट ने सभी पर आठ-आठ हजार का जुर्माना भी लगाया

उन्नाव, अमृत विचार। असीवान थानाक्षेत्र में दर्ज हुए दहेज हत्या के एक मुकदमे की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवाहिता की मौत के दोषी पति को अजीवन कारावास के साथ सह आरोपी सास व ससुर को सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर आठ-आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

कानपुर जिले के स्वरूप नगर थानांतर्गत आर्यनगर बेनाझाबर मोहल्ला निवासी अनूप पुत्र अशोक कुमार ने तत्कालीन एसपी को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उसने अपनी बहन ज्योति की शादी 28 फरवरी -2016 को आसीवन थानाक्षेत्र के वीरुगढ़ी गांव निवासी अभिदेव सेन पुत्र झब्बूलाल से की थी। शादी के बाद से ही बहन की ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। वे एक लाख रुपए और बाइक की मांग कर रहे थे।

आर्थिक स्थिति खराब होने से वह मांग पूरी नहीं कर पाया। बताया कि 11 सितंबर-2017  को बहनोई अभिदेव सेन, ससुर झब्बूलाल, सास मुन्नी देवी, देवर हरिश्चंद्र व कुलदीप और ननद गोल्डी ने  बहन से मारपीट की और उसे बहन के बीमार होने पर अस्पताल ले जाने की सूचना दी थी। इसके कुछ देर बाद बहनोई के चचेरे भाई प्रदीप ने बहन की मौत होने की सूचना दी। वह जब मौके पर पहुंचा तो बहन के  मुंह से खून निकल रहा था।

आसीवन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना तत्कालीन सीओ अंबरीश सिंह भदौरिया ने की थी। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई। इसमें शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा की दलीलों के आधार पर एडीजे रवि प्रकाश साहू ने पति अभिदेव सेन को आजीवन कारावास और सास मुन्नी देवी व ससुर झब्बूलाल को सात-सात की सजा सुनाई।

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