अदालत का फैसला : गैर इरादतन हत्या के दोषी को अर्थदण्ड के साथ सात वर्ष की जेल

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Published By Vinay Shukla
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प्रतापगढ़ अमृत विचार : जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए मोहित लाल यादव निवासी त्रिलोचनपुर,थाना मानिकपुर को सात वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया।

वादी मुकदमा बुधई राम निवासी त्रिलोचनपुर के अनुसार 18 जून 2020 की शाम साढ़े छह बजे उसके चचेरे भाई मोतीलाल व रोहित उसे मारपीट रहे थे। तभी उसकी 60 वर्षीय मां बचाने दौड़ी तो अभियुक्त मोहित ने उसकी मां को फाइट मार दिया जिससे उसकी मां बेहोश हो कर गिर पड़ी और अभियुक्त भाग गये।

मैं अपनी मां को लेकर संग्रामगढ़ सरकारी अस्पताल ले गया,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अभियोजन द्वारा सात गवाहों के माध्यम से 12 प्रदर्शों को साबित करा कर अपना पक्ष मजबूती से रखा। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने किया।

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