नैनीताल: हाईकोर्ट ने रामनगर के पूछड़ी गांव में यथा स्थिति बनाने के दिए आदेश

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल,अमृत विचार। हाईकोर्ट ने रामनगर में रिजर्व फॉरेस्ट में मौजूद पूछड़ी गांव को खाली कराने के मामले में फिलहाल यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए हैं। वन विभाग की कार्रवाई को पूछड़ी गांव के लोगों ने दो अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी है। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में हुई। 

याचिकाकर्ताओं बच्ची देवी, मोहन राम और 31अन्य की ओर से कहा गया कि वे पूछड़ी गांव में सालों से रह रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को नोटिस जारी कर यहां से हटा रहा है। ग्रामीणों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता आरक्षित वन क्षेत्र में अवैध ढंग से रह रहे हैं। पूछड़ी गांव कोसी नदी के तट पर बसा है और यहां हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है।

वन विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को सुनवाई का मौका देते हुए नोटिस जारी किया गया लेकिन अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है। अदालत ने फिलहाल यथास्थिति का आदेश जारी करते हुए सरकार को दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।