लखनऊ: अंसल पर 14.40 करोड़ रुपये अर्थदंड, RERA में बिना पंजीयन 329 फ्लैट-भूखंड एग्रीमेंट करके बेचे

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एक माह में धनराशि जमा न करने पर जारी होगा वसूली प्रमाण

लखनऊ, अमृत विचार : उप्र भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर बिना पंजीयन के सुशांत गोल्फ सिटी में 329 फ्लैट/भूखंडों का विक्रय-विलेख (एग्रीमेंट) करने पर 14,40,90,000 रुपये अर्थदंड लगाया है। यह आदेश रेरा अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन करने दिया है। अंसल द्वारा एक माह धनराशि जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

शहर में अंसल द्वारा हाईटेक टाउनशिप, सुशांत गोल्फ सिटी में 26 मार्च 2022 से 14 अगस्त 2024 तक रेरा में बिना पंजीयन कराए कुल 329 फ्लैट/भूखंड का विक्रय-विलेख यानी एग्रीमेंट करके बेचे गए। इसमें सेक्टर एम में 58, सेक्टर एच में 136, सेक्टर जे में 48 व सेक्टर जी में 87 भूखंड/फ्लैट रेरा अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन करते हुए निस्पादित किए गए।

इस पर रेरा ने बिल्डर को कई कारण बताओ नोटिस दिए, जिसका जवाब और आख्या नहीं दी गई। इसके बाद 161वीं बैठक में सुनवाई की गई तो बिल्डर ने उपस्थित होकर जवाब देने के लिए समय मांगा। 15 दिन का समय मिलने पर अलग-अलग नोटिस का एक ही जवाब दिया गया। जो विधिक रूप से मान्य नहीं किए गए।

ऐसे में परियोजना की अनुमानित लागत के आधार पर रेरा अधिनियम की धारा-59(1) के अनुसार 10 फीसद 14,40,90,000 करोड़ रुपये अर्थदंड लगाया है। यह धनराशि 30 दिन में अंदर जमा न करने पर वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं।

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