Prayagraj News : महाकुंभ में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज

Prayagraj, Amrit Vichar : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ में लाउडस्पीकर लगाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचियों ने केवल लाउडस्पीकरों की तस्वीर संलग्न की है, जो घोषणा के लिए अस्थायी सार्वजनिक सड़कों पर लगाए गए हैं।
उन्होंने यह नहीं बताया है कि सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों से किस प्रकार ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। उक्त आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने उत्तराखंड निवासी ब्रह्मचारी दयानंद भारती और अन्य की ओर से दाखिल याचिका खारिज को करते हुए पारित किया।
दरअसल याचियों के अनुसार जब वे महाकुंभ के सेक्टर 18 में कल्पवास कर रहे थे, उस दौरान आसपास के शिविरों में लाउडस्पीकरों और एलसीडी का इस्तेमाल होने से उन्हें ध्यान करने में बहुत परेशानी हो रही थी। सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों का इस प्रकार इस्तेमाल होने से ध्वनि प्रदूषण भी फैल रहा था।
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