Prayagraj News : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद के मामले की सुनवाई 5 मार्च को सुनिश्चित

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित मामले को 5 मार्च 2025 तक के लिए टाल दिया है, क्योंकि मंगलवार को मुस्लिम पक्ष द्वारा लिखित कथन व वाद पत्रों में संशोधन करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन हिंदू पक्ष को उसकी प्रति नहीं भेजी। अतः कोर्ट ने प्रति साझा करने का निर्देश देते हुए मामले पर चर्चा जारी रखने के लिए सुनवाई की अगली तारीख सुनिश्चित की।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकलपीठ ने कटरा केशव देव की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। दरअसल मुस्लिम पक्ष द्वारा शाही ईदगाह मस्जिद की विवादित भूमि पर कब्जे को लेकर हिंदू वादियों द्वारा चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष का तर्क है कि यह भगवान कृष्ण का मूल जन्मस्थान है। हिंदू पक्ष ने मंदिर की बहाली और एक स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए मस्जिद की संरचना को हटाने की मांग करते हुए 18 मुकदमे दाखिल किए हैं। मालूम हो कि वाद संख्या 18 की ओर से अपने वाद को मुख्य वाद बनाने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र का अन्य वादियों ने विरोध किया। इस पर न्यायालय ने आपत्ति दाखिल करने के लिए उन्हें समय दिया।

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