इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : इरफान सोलंकी और उनके भाई को हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Amrit Vichar, Prayagraj/Kanpur: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीसामऊ कानपुर के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को रंगदारी मांगने के मामले में जमानत दे दी है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह की एकलपीठ ने सोलंकी बंधुओं की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए पारित किया।

हालांकि वे दोनों जमानत मिलने के बावजूद गैंगस्टर एक्ट के तहत लंबित मुकदमों के कारण रिहा नहीं हो पाएंगे। मुकदमों की सुनवाई अभी जारी है। बता दें कि वर्तमान में इरफान सोलंकी महाराजगंज जिला कारागार में बंद हैं। मालूम हो कि कानपुर सीसामऊ सीट से सपा के विधायक रह चुके इरफान सोलंकी को पिछले साल 7 जून को 7 साल की सजा सुनाई गई थी।

सोलंकी भाइयों पर एक महिला के घर में आगजनी करने का आरोप था। 7 साल की सजा के कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो गई। इरफान सोलंकी की विधायकी जाने के कारण सीमऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज की थी।

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