'ठग लाइफ' की रिलीज में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें कर्नाटक सरकार, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कर्नाटक सरकार से कहा कि वह राज्य में कमल हासन अभिनीत फिल्म "ठग लाइफ" की स्क्रीनिंग में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और मनमोहन की पीठ ने राज्य सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि अगर राज्य में फिल्म दिखाई गई तो वह सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी।

पीठ ने कहा कि वह ऐसी स्थिति नहीं चाहती जिसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और फिल्म की रिलीज रोक दी जाए, कोई ‘स्टैंडअप शो’ रद्द कर दिया जाए या किसी कलाकार को कविता पढ़ने से रोक दिया जाए। इसलिए, पीठ ने राज्य सरकार से फिल्म की रिलीज के लिए खतरा बनने वाले किसी भी "विभाजनकारी तत्व" को रोकने के लिए कहा। राज्य सरकार के आश्वासन के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

शीर्ष अदालत ने अभिनेता की फिल्म राज्य के सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किए जाने पर 17 जून को कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि भीड़ को सड़कों पर डेरा जमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत एम महेश रेड्डी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कर्नाटक में फिल्म की स्क्रीनिंग न किए जाने को चुनौती दी थी। 

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