गोंडा: जमीन विवाद में सपा जिलाध्यक्ष समेत पांच को दो-दो साल व सात आरोपियों को 7-7 साल की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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गोंडा, अमृत विचार। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे को लेकर कोई मारपीट पर फायरिंग के मामले में अदालत में सपा जिलाध्यक्ष व सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन उर्फ सोनू समेत 12 लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने जिलाध्यक्ष समेत पांच‌ आरोपियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है तथा ₹10000 का जुर्माना लगाया है।

जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम चिस्तीपुर में वर्ष 2014 में कब्रिस्तान की जमीन पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया,जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मामले में एक पक्ष से वर्तमान सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन व राष्ट्रीय सचिव सरफराज हुसैन उर्फ सोनू समेत पांच व दूसरे पक्ष से सात लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।

कोतवाली देहात पुलिस ने दोनों पक्ष के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष पैरवी की गई।  अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए प्रथम पक्ष के सात आरोपी साकिर अली, आरिफ, फिरोज खां, मोबीन, तसलीम, कयूब और मारूफ को सात वर्ष का कारावास और 64,250 रुपये जुर्माना लगाया।

वहीं द्वितीय पक्ष के पांच आरोपी सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, अफसार हुसैन, सोनू उर्फ सरफराज, मासूम अली और गुलाम हैदर को दो वर्ष का कारावास और 11000 रुपये जुर्माना देने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित पाठक ने बताया कि दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई है।

सपा जिलाध्यक्ष व उनके पक्ष के लोगों की सजा दो वर्ष की होने के कारण उन्हे अपील करने तक जमानत दी गयी है। जबकि दूसरे पक्ष के सात लोगों को जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, ओम प्रकाश शुक्ला अपर शासकीय अधिवक्ता, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल शिवपाल सिंह और थाना कोतवाली देहात की प्रभावी पैरवी से संभव हो सकी।

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