बाराबंकी : नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, 10 हजार का अर्थदण्ड

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Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के प्रकरण में एक अभियुक्त को 5 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना मसौली पर नाबालिग से छेड़छाड़ के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि व पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शफाउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी शहाबपुर थाना मसौली को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-44 द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया।

कोर्ट ने 5 वर्ष कठोर कारावास व 10 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संक्षिप्त विवरण के अनुसार 21 सितंबर 2019 को थाना मसौली क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा अभियुक्त शफाउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन निवासी शहाबपुर थाना मसौली के विरुद्ध उसकी नाबालिग भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई।

सूचना के आधार पर थाना मसौली पर भादवि व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक अवध बिहारी सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।


गैंगस्टर एक्ट के 4 अभियुक्तों को सजा

न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ ने गैंगस्टर एक्ट के 4 अभियुक्तों को साधारण कारावास की सजा सुनाई है। थाना बड्डूपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त महेन्द्र जायसवाल पुत्र प्रेमचन्द्र जायसवाल निवासी सिकोहना थाना मोहम्मदपुर खाला को न्यायालय ने 2 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं थाना कोठी पर पंजीकृत मुकदमा गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्तगण निजामुद्दीन पुत्र इस्लाम, मुस्तकीम पुत्र अब्दुल लतीफ व मैनुद्दीन पुत्र मोहम्मद हाशिम निवासीगण मंझियावा थाना कोठी को 5-5 वर्ष का साधारण कारावास व 10-10 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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