UP: नियमों का उल्लंघन करने पर सात महीने में 497 बसों पर कार्रवाई
बरेली, अमृत विचार। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग का प्रवर्तन अभियान जारी है। 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक मंडल में 497 बसों पर कार्रवाई की गई। इनमें बरेली में 135, बदायूं में 102, पीलीभीत में 130 और शाहजहांपुर में 130 बसों पर कार्रवाई हुई है।
आरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने बताया कि लोगों की सुरक्षा विभाग की प्राथमिकता है। जागरूकता अभियान, सेमिनार और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रवर्तन दलों की ओर से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है, ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जा सके। जिले में डबल डेकर बसों का संचालन तभी संभव है, जब उनकी बॉडी एआरएआई से प्रमाणित संस्था से बनी हो।
स्लीपर बसों के लिए एआईएस-119 और सामान्य बसों के लिए एआईएस-052 बस बॉडी मानक अनिवार्य किए गए हैं। इन्हीं मानकों के तहत फिटनेस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि अधिकांश टूरिस्ट बसें ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से आच्छादित हैं। बस स्वामी तीन माह के लिए 90 हजार या एक वर्ष के लिए 3.20 लाख रुपये शुल्क जमा कर यह परमिट प्राप्त करते हैं। इससे उन्हें देशभर के विभिन्न गंतव्यों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने की अनुमति मिलती है।
