UP : लोकेशन से तय होगी जमीन की कीमत, सभी जिलों में सर्किल रेट का होगा एक ही फार्मूला 

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Published By Monis Khan
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बदायूं, अमृत विचार। जिले में सर्किल रेट 17 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। सर्किल रेट में 15 से 30 प्रतिशत का इजाफा किया गया है। अब प्रदेश सरकार की ओर से सर्किल रेट समानता पर तैयारी हो रही है। इसके लिए उप निबंधन विभाग से फीडबैक मांगा है। सड़कों के अनुसार और लोकेशन के आधार पर जमीनों की दाम तय किए जाएंगे। शासन से मिले निर्देश के बाद उप निबंधन विभाग में मसौदा तैयार किया जा रहा है। नए नियमों को अगले साल से लागू हो सके हैं।

सर्किल रेट 14 श्रेणियों के आधार तय किए जाते हैं। हर जिले में यह श्रेणियां अलग-अलग निर्धारित हैं। किसी भी जिले में सर्किल दर की सूची में एकरूपता नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था की जा रही है। नई व्यवस्था में 15 श्रेणियां होगी। इन्हीं श्रेणियों के आधार पर सर्किल रेट के मानक तय किए जाएंगे। इससे आम आदमी भी अपनी संपत्ति के मूल्य की गणना कर सकेगा। सब रजिस्ट्रार सैयद नदीम ने बताया कि सर्किल दरों के सरलीकरण और मानकीकरण के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति ने संपत्तियों के मूल्यांकन में एकरूपता लाने के लिए मानकीकृत कलेक्टर दर सूची का मसौदा तैयार किया गया है। 

सभी जिले में नए सर्किल रेट लागू होते हैं। परंतु उनमें एकरूपता नहीं है। इसी को देखते हए शासन स्तर पर सर्किल रेट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तैयारी चल रही है। बताया कि शासन स्तर जो मसौदा तैयार हो रहा है उसके तहत मंजिलवार भवनों के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है। एक से चार मंजिल तक के भवन में प्रत्येक मंजिल के अविभाजित भूभाग का मूल्य अलग-अलग होगा। शासन स्तर पर फीडबैक मांगा गया है। तैयारी चल रही है। समयानुसार फीडबैक भेजा जाएगा। सब रजिस्ट्रार ने बताया कि शासन स्तर पर सर्किल रेट में एकरूपता लाने के लिए तैयार किए जा रहे मसौदे के तहत प्रत्येक मंजिल का प्रावधान किया गया है। दो मंजिला भवन में प्रत्येक मंजिल की अविभाजित भूमि का 50 फीसदी, तीन मंजिला में 33.33 प्रतिशत और चार मंजिला में 25 प्रतिशत हिस्सा मान्य होगा। चार से अधिक मंजिल वाले भवनों के लिए मूल्यांकन बहुमंजिला भवन/अपार्टमेंट की दरों पर किया जाएगा। छत की रजिस्ट्री के लिए भी नई दरों का प्रावधान किया गया है।

अगले साल लागू हो सकती हैं दरें
जिले में 13 अक्टूबर से नया सर्किल रेट लागू हो चुका है। जमीनों की दरों में 30 से 15 फीसद का इजाफा हुआ है। अब फिर से नई दरों को लागू करने की तैयारी चल रही है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग सर्किल रेट की दरों में एकरूपता लाने की कवायद कर रहा है। शासन पर तैयार हो रहे नए मसौदे के तहत अगले साल फिर से सर्किल रेट तय होंगे। जिसकी संभावना उप निबंधन विभाग के अधिकारी व्यक्त कर रहे हैं।

एआईजी स्टांप सीपी मौर्या ने बताया कि जिले में सर्किल रेट तय कर दिए गए हैं। नया सर्किल रेट 13 अक्टूबर से लागू हो चुका है। नए सर्किल रेट के अनुसार ही संपत्तियों की रजिस्ट्री भी हो रही है। शासन स्तर पर सभी जनपदों में सर्किल रेट में एकरूपता लाने के लिए नया मसौदा तैयार किया जा रहा है। सर्किल रेट को लेकर फीड बैक मांगा गया है। जिसे एक माह में देना है। फीडबैक तैयार हो रहा है। इसके तैयार होते ही भेज दिया जाएगा। 

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