बरेली: युवक की रंजिशन हत्या में पिता-पुत्रों समेत पांच को उम्रकैद

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Published By Pradeep Kumar
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने दोषियों पर 53-53 हजार का डाला जुर्माना

विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। चार वर्ष पूर्व युवक की रंजिशन हत्या में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने शेरगढ़ के ग्राम मोहम्मदपुर निवासी वेद प्रकाश व उसके तीन पुत्र धर्मेन्द्र, मुनेन्द्र, जितेन्द्र व वेदप्रकाश के भाई सुखदेव को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 53-53 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। दो अन्य मुल्जिम संजीव व रवि को भी दोषसिद्ध किया है, लेकिन दोनों गैर हाजिर हो गये, इसलिए इनकी सजा के बिन्दु पर बाद में सुनवाई होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता रीतराम राजपूत व एडीजीसी क्राइम हेमेन्द्र गंगवार ने बताया कि मृतक के भतीजे जसपाल ने थाना शेरगढ़ में तहरीर देकर बताया था कि उसके चाचा सुरेन्द्र 19 मई 2021 को शाम 5.30 बजे गांव के थान सिंह राजपूत के घर शादी में दावत खाने गये थे। खाना खाकर शाम 6 बजे वापस घर को लौट रहे थे तभी गांव के भूमाफिया सुखदेव, रवि, वेदप्रकाश, संजीव, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र आदि अपने हाथों में तलवार, कुल्हाड़ी, बंदूक, अवैध तमंचे, लोहे की राॅड, हथौड़ा लेकर आये और चाचा पर जान से मारने की नीयत से सभी ने वार कर काट डाला और लोहे की राॅड व हथौड़ा चाचा की सीने में मार-मार कर हत्या कर दी। हत्या करके बंदूक-तमंचों से फायर करते हुए फरार हो गये। पुलिस ने विधि विरुद्ध जमाव, बलवा, हत्या की संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

गुंडागर्दी से 125 बीघा जमीन पर किया था कब्जा, प्रशासन ने करायी कब्जामुक्त
मुल्जिमों ने गांव मोहम्मदपुर के गरीब लोगों की लगभग 125 बीघा जमीन पर गुंडागर्दी से अवैध कब्जा कर रखा था। कुछ जमीनों को फर्जी तरीके से अपने नाम करा लिया था। इसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपये थी। पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर 125 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया था और लगभग 2 करोड़ की सम्पत्ति को जब्त किया था।

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