नोएडा में भवन मानचित्र स्वीकृति होगी आसान, नई नियमावली को मंजूरी

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
On

विनिमय से हस्तांतरित भूमि पर लागू होगी 2025 की नियमावली, कोर्ट की जगह प्राधिकरण करेगा निस्तारण

लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (विनिमय के माध्यम से हस्तांतरित भूमि पर भवन निर्माण) नियमावली–2025 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नई नियमावली के लागू होने के बाद नोएडा क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति के लिए अब न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि ऐसे सभी आवेदनों का निस्तारण सीधे नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि वर्तमान में नोएडा भवन विनियमावली–2010 के अंतर्गत केवल लीज डीड (पट्टा प्रलेख) के माध्यम से आवंटित भूमि पर ही मानचित्र स्वीकृति की स्पष्ट व्यवस्था थी। इसके विपरीत, विनिमय के माध्यम से निजी स्वामित्व में आई भूमि पर भवन निर्माण के मामलों में स्पष्ट नीति के अभाव में आवेदनों के निस्तारण में कठिनाइयां आ रही थीं।

मंत्री ने बताया कि इस स्थिति के कारण बड़ी संख्या में भूस्वामी न्यायालय की शरण ले रहे थे, जिससे न केवल लोगों को अनावश्यक कानूनी झंझट उठानी पड़ रही थी, बल्कि प्राधिकरण के कार्यों में भी विलंब हो रहा था।

 

संबंधित समाचार