नशे के हॉटस्पॉट्स पर सख्ती: स्कूल-कॉलेज और हॉस्टल के आसपास नहीं बनेगा ड्रग्स का अड्डा, मुख्य सचिव ने दिए कड़े निर्देश

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Published By Muskan Dixit
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फर्जी फर्मों, अवैध भंडारण या बिक्री पाए जाने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए

लखनऊ, अमृत विचार: शासन ने राज्य में मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन को हिदायत दी है कि स्कूल-कॉलेज, हॉस्टल के इर्द-गिर्द नशाखोरी के हॉटस्पॉट्स न बनने दें। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास चिह्नित हॉटस्पॉट्स पर प्राथमिकता के आधार पर न केवल कार्रवाई हो बल्कि जहां ऐसे स्पॉट बनने की आशंका हो, वहां विशेष निगरानी रखी जाए।

मुख्य सचिव एस.पी.गोयल की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर (एनकॉर्ड) की राज्य स्तरीय समिति की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस दोरान मुख्य सचिव ने जोर देते हुए कहा कि अवैध मादक पदार्थों का सेवन एवं क्रय-विक्रय करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कोडीन युक्त कफ सीरप की सप्लाई एवं बिक्री की ट्रैकिंग के लिए 02 सहायक आयुक्त (औषधि) एवं 02 औषधि निरीक्षकों की समिति गठित की गई है। वर्ष 2025 में अक्टूबर माह तक 11 प्रकरणों में 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर 3.39 करोड़ रुपये मूल्य की औषधि सीज की गई है।

 

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