लखनऊ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: फेंसिडिल कफ सिरप मामले में विभोर राणा और विशाल सिंह को मिली अंतरिम जमानत

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Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फेन्सिडिल कफ सिरप मामले में दो अभियुक्त सगे भाइयों विभोर राणा व विशाल सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने पांच जनवरी 2026 की तिथि नियत की है। इससे पूर्व राज्य सरकार ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए, आपत्ति दाखिल करने के लिए समय की मांग भी की थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की एकल पीठ ने विभोर राणा और विशाल सिंह की ओर से पृथक-पृथक दाखिल जमानत याचिकाओं पर पारित किया है। अंतरिम जमानत प्रदान करते हुए कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किया कि जिस ट्रक से दवाइयों की बरामदगी हुई थी। उसके चालक/अभियुक्त शैलेन्द्र आर्य को पहले ही 26 जून 2024 को जमानत मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त सह-अभियुक्त पवन गुप्ता और देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा को भी इस मामले में जमानत दी जा चुकी है। कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि इसी प्रकार के एक अन्य मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध न बन पाने के आधार पर अभियुक्तों को आरोप मुक्त भी कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया कि वर्तमान अभियुक्तों के नाम सह-अभियुक्त बिट्टू कुमार और सचिन कुमार के बयानों के आधार पर प्रकाश में आए, जबकि अभियुक्तों के पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को 13 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

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