Sultanpur Crime News : गैर इरादतन हत्या मामले में 4 दोषियों को सजा, अदालत ने लगाया 15 हजार जुर्माना 

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Published By Anjali Singh
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सुलतानपुर, अमृत विचारः गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मूंगर कनरहिया निवासी एजाज अहमद की 15 वर्ष पूर्व हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने बुधवार को सजा सुना दी। अदालत ने दोषसिद्ध चारों आरोपियों राममिलन, गोरख, अमित व राजीव को सात-सात साल का कारावास एवं प्रत्येक पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी मनोज कुमार दूबे के अनुसार, घटना 3 जून 2010 की है।

वादी मो. हफीज के मुताबिक उसका भाई एजाज अहमद और गुलाम अली कमाल शाह बाबा की मजार के चबूतरे का निर्माण करा रहे थे, तभी एकराय होकर आरोपियों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल एजाज अहमद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया, जबकि मोतीलाल को साक्ष्य के अभाव में पहले ही बरी किया जा चुका है।

आत्महत्या को उकसाने की दोषी पत्नी को चार वर्ष की सजा

पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में दोषी पत्नी सुधा तिवारी को एडीजे तृतीय निशा सिंह ने चार वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि अदालत ने सह आरोपित मुन्ना उर्फ इंदेश तिवारी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अयोध्या जिले के कैंट थाने के चक गौरा पट्टी नियावां निवासी नरसिंह नारायण पांडेय के पुत्र प्रवीण पांडेय की शादी 18 अप्रैल 2012 को उसी जिले के गोसाईगंज थाने के धारूपुर गांव के उदयभान की पुत्री सुधा तिवारी के साथ हुई थी। प्रवीण सुलतानपुर के सीताकुंड मुहल्ले में पत्नी के साथ रहते थे। 10 जनवरी 2013 को पत्नी सुधा की प्रताड़न से परेशान होकर प्रवीण ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी सुधा व कादीपुर के पहाड़पुर श्रीरामपुर गांव निवासी मुन्ना उर्फ इंदेश तिवारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

दहेज उत्पीड़न मामले में अंतिम सुनवाई पूरी, आठ जनवरी को आएगा फैसला

करौंदीकला थाना क्षेत्र से जुड़े दहेज उत्पीड़न के एक चर्चित मामले में मजिस्ट्रेट प्रतीक आर्या की अदालत में बुधवार को सुनवाई पूरी हो गई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखते हुए फैसला सुनाने के लिए 8 जनवरी की तिथि नियत कर दी है। वादिनी अंशिका सिंह की तहरीर पर पति नितेश सिंह, ससुर एवं सास मिथलेश देवी के विरुद्ध दहेज की मांग को लेकर मारपीट, गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया था। 

विवेचना उपरांत पुलिस ने  जौनपुर जिले निवासी पति नितेश सिंह व सास मिथलेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक शुक्ल ने विस्तृत बहस करते हुए अभियोजन के आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने का दावा किया। दोनों पक्षों की बहस पूर्ण होने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित करते हुए स्पष्ट किया कि मामले में अंतिम फैसला 8 जनवरी को सुनाया जाएगा।

छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल की सजा

कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में छह साल पूर्व घर में घुसकर किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी राजेंद्र निषाद को स्पेशल जज पास्को एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने  बुधवार को तीन साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की सम्पूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। विशेष लोक अभियोजक रमेशचंद्र सिंह ने बताया कि दोषी राजेंद्र निषाद ने 12 अप्रैल 2019 को कोतवाली नगर के एक मुहल्ले की 12 वर्षीय किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के गुहार लगाने पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी थी।

संग्रह अमीन हत्याकांड में इंस्पेक्टर गैरहाजिर

अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के भद्दौर गांव के रहने वाले संग्रह अमीन सुरेश यादव व उनके भतीजे बृजेश यादव की 27 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या के मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सन्ध्या चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया इंस्पेक्टर गवाही देने हाजिर नही हुए जिससे कोर्ट ने सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख नियत की है। एडीजीसी पवन दूबे ने बताया इस मामले में जलालुद्दीन, संजय यादव प्रधान, मनोज यादव, डब्बू यादव, मुइनुद्दीन, मुकेश यादव, राहुल यादव, अभय यादव, अंकित यादव, कल्लू, हरीफूल शुक्ल, वसीर समेत कुल 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित गंभीर आरोपों में चार्जशीट दाखिल हुई थी।

पुलिस पर हमले के चार आरोपियों की जमानत खारिज

हलियापुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तारी के लिए गई अयोध्या पुलिस टीम पर जानलेवा हमले व सरकारी पिस्टल छीनने के मामले में सगे भाई सहित चार आरोपियों को राहत नहीं मिली। डीजीसी क्रिमिनल रामअचल मिश्र के मुताबिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने अखिल सिंह, शिवम सिंह, प्रमिला सिंह व शिवानी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला 20 नवंबर का है, जब कुमारगंज थाने की पुलिस डोभियारा गांव में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। आरोप है कि परिवारीजनों ने पुलिस पर हमला कर सरकारी असलहा छीन लिया, जिससे आरोपी फरार हो गया।

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