किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के दोषी को 10 साल की कैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
On

15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल पहले 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के प्रयास करने के दोषी जयप्रकाश को पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने दोषी को  पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदण्ड की संपूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। 

विशेष लोक अभियोजक यादवेन्द्र सिंह के मुताबिक 19 मई 2014  की घटना में दर्ज  हुए केस मे पीड़िता की मां ने  आरोप लगाया था कि घर के अन्दर सो रही उसकी नाबालिग पुत्री से दोषी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए  गये सात गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर को कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

संबंधित समाचार