Bareilly: 4.82 लाख रुपये वसूल कराने को आरसी कलेक्ट्रेट भेजी, बीमा कंपनी पर लगा जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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बरेली, अमृत विचार। रामपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मो. आसिफ अली बनाम स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस वाद में सुनवाई कर बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाया है। 

जुर्माना की रकम निर्धारित समय पर जमा न करने पर आयोग के अध्यक्ष राधे श्याम यादव ने स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस के उप प्रबंधक कस्टमर इंगेजमेंट के विरुद्ध 4.82 लाख रुपये की आरसी (वसूली प्रमाणपत्र) जारी की है। धनराशि वसूल कराने को वसूली प्रमाण-पत्र कलेक्ट्रेट भेजा है।

आयोग के अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट भेजी आरसी में बताया है कि आयोग ने 16 अक्टूबर, 2024 को मो. आसिफ अली बनाम उप प्रबंधक कस्टमर इन्गेजमेंट, स्टार यूनियन डाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस शाखा कार्यालय, तृतीय तल सिविल लाइंस के वाद के मामले में आदेश पारित किया था। 

आदेश का अनुपालन विपक्षी ने आज तक नहीं किया। जिला कलेक्टर बरेली को विपक्षी से 4.82 लाख रुपये व इस धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से की वसूली भूराजस्व के रूप में करने के लिए अधिकृत किया है। धनराशि वसूल कराकर 9 मार्च 2026 तक आयोग को भिजवाने के भी निर्देश दिए हैं।

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