हज-2026: पासपोर्ट जमा करने की बाध्यता खत्म, यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी, फ्लाइट बुकिंग के लिए पोर्टल सुविधा

Amrit Vichar Network
Published By Anjali Singh
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लखनऊ, अमृत विचार: हज-2026 पर जाने वाले यात्रियों की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर-34 जारी कर नई गाइडलाइन लागू की है। उप्र. राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी एसपी तिवारी ने बताया कि इस बार पासपोर्ट पहले से जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यात्री अपने मूल अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट को सुरक्षित रखें और फ्लाइट बुकिंग के समय अपने साथ लेकर जाएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक होना अनिवार्य है। पासपोर्ट क्षतिग्रस्त, कटा-फटा या दागयुक्त नहीं होना चाहिए और वीजा स्टैंपिंग के लिए कम-से-कम दो खाली पन्ने होना जरूरी है। पासपोर्ट का विवरण हज आवेदन से मेल खाना चाहिए, अन्यथा यात्रा बाधित हो सकती है। फ्लाइट बुकिंग अब हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल के माध्यम से होगी।

 बुकिंग के बाद जनरेट रसीद को सुरक्षित रखना और उड़ान स्थल पर जमा करना आवश्यक होगा। जिन यात्रियों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है, उन्हें 48 घंटे पहले और जिनकी बुकिंग कन्फर्म है, उन्हें 24 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। यात्रियों को यात्रा से पहले जरूरी दस्तावेज—पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, टीकाकरण प्रमाणपत्र, बैंक रसीद और बुकिंग कन्फर्मेशन की जांच करने की सलाह दी गई है।

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