Bareilly: दो गैंगस्टर दोषमुक्त...जिन मुकदमों को बनाया आधार, उनमें पहले ही बरी

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Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। जीआरपी ने जिन मुकदमों को आधार बनाते हुए मुल्जिमों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी, दोनों आरोपी उनमें बरी हो चुके थे। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट तबरेज अहमद ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

जीआरपी जंक्शन ने थाना कैंट ग्राम भडाआपुर निवासी मनोज व अनुराग मिश्रा के विरुद्ध 2017 को गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी जंक्शन नित्यानन्द सिंह ने तहरीर में बताया था कि चेकिंग के दौरान संज्ञान में आया कि अभियुक्त अनुराग मिश्रा का संगठित गिरोह है। इसका वह सरगना है। 

इसके गैंग के अन्य सदस्य मनोज है। यह गैंग अपने आर्थिक लाभ के लिए बदल बदल कर थाना क्षेत्र के प्लेटफार्म व ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों से पहने जेवरात, मोबाइल, पर्स आदि चोरी कर लेते हैं। चोरी से प्राप्त होने वाली अवैध आय से धन अर्जित कर यह गिरोह अपना व परिवार का जीविकोपार्जन करता है। अनुराग व मनोज व दर्ज चोरी के दो मुकदमों को गैंगस्टर कार्रवाई का आधार बनाया था। दोनों ही मुकदमों में आरोपी वर्ष 2019 में दोषमुक्त हो गये थे। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से भी बरी कर दिया।

 

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