Kanpur News : बिना कृषि डिग्री के भी खोल सकेंगे खाद-बीज की दुकान, DAESI डिप्लोमा से मिलेगा लाइसेंस का रास्ता

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कानपुर में निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखने वाले लोग DAESI डिप्लोमा कोर्स के जरिए खाद, बीज और कृषि रक्षा रसायनों के कारोबार का लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा।

कानपुर, अमृत विचार। खाद, बीज और कृषि रक्षा रसायनों की दुकान खोलकर कारोबार करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं होने पर भी अब डिप्लोमा कोर्स के जरिए कृषि निवेशों के कारोबार के लिए लाइसेंस पाने का रास्ता खुला है। इसके लिए जिले में डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स (डीएईएसआई) कोर्स संचालित किया जा रहा है।

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि शासन के नियमानुसार उर्वरक, बीज और कृषि रक्षा रसायनों के कारोबार के लिए लाइसेंस लेने को निर्धारित शैक्षिक योग्यता जरूरी है। कृषि स्नातक और बीएससी (केमिस्ट्री) डिग्रीधारकों को लाइसेंस जारी करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि जिन इच्छुक लोगों के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं है, वे डीएईएसआई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं।

कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा कर आवेदन करना होगा। प्रवेश पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। कृषि विभाग ने इच्छुक लोगों से जल्द आवेदन करने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक डिप्लोमा पूरा करने के बाद अभ्यर्थी निर्धारित नियमों के तहत कृषि निवेशों के कारोबार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

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