नैनीताल: कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनके जोशी की नियुक्ति पर दायर याचिका ने बढ़ाई मुश्किलें, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
नैनीताल, अमृत विचार। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी की नियुक्ति का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। नियुक्ति के मामले में देहरादून के राज्य आंदोनलकारी रवींद्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता का रवींद्र जुगरान …
नैनीताल, अमृत विचार। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी की नियुक्ति का मामला अब नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। नियुक्ति के मामले में देहरादून के राज्य आंदोनलकारी रवींद्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर की है।
याचिकाकर्ता का रवींद्र जुगरान का कहना है कि एनके जोशी कुलपति पद के लिए निर्धारित योग्यता और अर्हता नहीं रखते हैं। उन्होंने कुलपति के पद के लिए मांगे गए आवेदन पत्र में गलत जानकारियां दी हैं। कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की तैनाती के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और यूपी यूनिवर्सिटीज एक्ट में नियम बने हैं। इसके लिए किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर 10 वर्ष का अनुभव या किसी शोध संस्थान या अकादमिक प्रशासनिक संस्थान में समान पद पर अनुभव निर्धारित किया गया है।
कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अंर्तगत पहले राज्यपाल जो कि कुलाधिपति होते हैं, योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करते हैं। इसके बाद एक सर्च कमेटी का गठन किया जाता है। ये सर्च कमेटी ही योग्य उम्मीदवारों में से तीन अभ्यर्थियों का चयन करती है, जिसके बाद राज्यपाल की ओर से उन अभ्यर्थियों से एक व्यक्ति को कुलपति के रूप में नामित किया जाता है। लेकिन प्रो. जोशी के मामले में ऐसा नहीं हुआ है।
