लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा कल हो सकते हैं रिहा, बेल ऑर्डर में जोड़ी गईं यह धाराएं
लखनऊ। लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी व केंद्रीय गृहमंत्री राज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कल जमानत पर जेल से रि Posts हा हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 302 और 120B धारा …
लखनऊ। लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी व केंद्रीय गृहमंत्री राज्यमंत्री अजय मिश्र ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू कल जमानत पर जेल से रि
हा हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने आशीष मिश्रा के बेल ऑर्डर में 302 और 120B धारा जोड़कर नया ऑर्डर जारी करने का आदेश दिया है। वहीं इससे पहले अदालत ने उन्हें सभी धाराओं में जमानत नहीं दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि नए आदेश के बाद आशीष मिश्रा को कल तक रिहा किया जा सकता है।
लखीमपुर पुलिस ने अदालत में दायर आरोपपत्र में मिश्रा पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के साथ-साथ धारा 3/25, 5/27 और 39 शस्त्र अधिनियम के तहत आरोप लगाए हैं। पहले अदालत के आदेश ने उन्हें आईपीसी की धारा 147 148, 149, 307, 326 और 427 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 के तहत आरोपों के लिए जमानत दे दी थी। जमानत आदेश में आईपीसी की धारा 302 और 120 बी का कोई उल्लेख नहीं था। दोनों धाराएं क्रमश: हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।
जानिए क्या है लखीमपुर हिंसा केस
पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी किसान यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के क्षेत्र के दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। वहीं एसयूवी की चपेट में आने से चार किसानों की मौत हो गई और इसके बाद गुस्साए किसानों ने एक पत्रकार, एक ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। जिसके बाद इस मामले ने सियासी रंग ले लिया था और विरोधी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. जिसके बाद आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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