यूरोपीय आयोग ने कोविड-19 के नियमों पर की घोषणा, कहा- सहायता योजना को करेंगे खत्म
ब्रसेल्स। यूरोपीय आयोग ने गुरुवार को कहा कि वह धीरे-धीरे उन अस्थायी नियमों को खत्म करेगा, जिनके जरिये यूरोपीय संघ (ईयू) के 27 सदस्य देशों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान अतिरिक्त सार्वजनिक सहायता का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी। उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में सरकार द्वारा प्रदत्त अस्थायी कोविड सहायता ढांचे …
ब्रसेल्स। यूरोपीय आयोग ने गुरुवार को कहा कि वह धीरे-धीरे उन अस्थायी नियमों को खत्म करेगा, जिनके जरिये यूरोपीय संघ (ईयू) के 27 सदस्य देशों को कोरोना वायरस महामारी के दौरान अतिरिक्त सार्वजनिक सहायता का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 में सरकार द्वारा प्रदत्त अस्थायी कोविड सहायता ढांचे के तहत ईयू ने सदस्य देशों के लिए बने सख्त सहायता नियमों में ढील दी थी ताकि महामारी के असर को कम करने में मदद की जा सके। आयोग ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर होती आर्थिक स्थिति और गत दो साल से वायरस की वजह से लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने के मद्देनजर, इस योजना को एक बार फिर बढा़ने की जरूरत प्रतीत नहीं होती।
आयोग ने कहा कि यह प्रणाली आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और यह 30 जून को समाप्त हो रही है। उसने जोर दिया कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाएगा और कारोबार को दी जा रही सहायता अचानक खत्म नहीं की जाएगी। उल्लेखनीय है कि महामारी के दौरान ईयू ने अरबों डॉलर के राहत पैकेज को मंजूरी दी थी।
सदस्य देशों ने 1,800 अरब यूरो की रिकवरी योजना (महामारी से उबरने की) और 2021 से 2027 के लिए दीर्घकालिक बजट पर सहमति जताई थी। महामारी से बुरी तरह से प्रभावित कारोबार को मदद पहुंचाने के लिए ईयू की कार्यकारी इकाई ने सख्त सरकारी सहायता नियमों में ढील दी थी।
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