एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत को बनाया गया छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त जज

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बिलासपुर। एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज होंगे। राष्ट्रपति भवन ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश के बाद केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव राजिंदर कश्यप ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सचिन सिंह राजपूत को दो वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति …

बिलासपुर। एडवोकेट सचिन सिंह राजपूत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अतिरिक्त जज होंगे। राष्ट्रपति भवन ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश के बाद केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव राजिंदर कश्यप ने इस संबंध में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि सचिन सिंह राजपूत को दो वर्ष के लिए अस्थायी नियुक्ति दी जा रही है।

नियुक्ति के संबंध में भारत के राजपत्र में भी प्रकाशन कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से जारी आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 14 मई को राजपत्र में प्रकाशित प्रकाशन किया गया है। राजपत्र में इस बात की पुष्टि की गई है कि भारत के संविधान मंे निहित धारा 224 में दी गई शक्तियों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा एडवोकेट राजपूत को अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्ति दी गई है।

राष्ट्रपति भवन से जारी नियुक्ति आदेश और भारत के राजपत्र में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज के स्र्प में राजपूत की नियुक्ति को लेकर प्रकाशन के बाद अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जजों की संख्या 12 हो जाएगी। एडवोकेट राजपूत की नियुक्ति बार कोटे से की गई है। मालूम हो कि राज्य स्थापना के साथ ही वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना की गई है।

स्थापना के दौरान केंद्रीय विधि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए तय सेटअप में 22 जजों की संख्या निर्धारित की है। हाई कोर्ट स्थापना काल से ही जजों का सेटअप पूरा नहीं हो पाया है। अब भी जजों की संख्या सेटअप के अनुसार कम है।

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