हल्द्वानी: सिर कुचल कर हत्या करने वालों को आजीवन कारावास

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हल्द्वानी, अमृत विचार। सिर कुचल कर युवक की बेरहमी से हत्या करने वालों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने सश्रम अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हत्यारों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कहाकि जुर्माना न अदा करने पर हत्यारों को एक-एक वर्ष …

हल्द्वानी, अमृत विचार। सिर कुचल कर युवक की बेरहमी से हत्या करने वालों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलम रात्रा की कोर्ट ने सश्रम अजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हत्यारों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कहाकि जुर्माना न अदा करने पर हत्यारों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

मृतक की ओर से केस लड़ रहे सह शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरजा शंकर पांडे ने बताया कि जटौआ भोजीपुरा बरेली उत्तर प्रदेश निवासी मो.सलमान पुत्र मो.याकूब 5 जुलाई 2016 को ईद मानने के लिए दिल्ली से घर आया था। सलमान के बहन की शादी होने वाली थी और 10 जुलाई को वह घर से यह कहकर निकला था कि वह बहन और अपने लिए शादी के कपड़े खरीदने जा रही है। इसके बाद सलमान की लाश लालकुआं में वन डिपो नंबर चार के पास से गुजरी रेलवे पटरी के पास मिली। सलमान को पत्थर से कुचल कर मार डाला गया था। मामले में सलमान के परिजनों ने गांव के ही अमीर, वकील और सादिक के खिलाफ लालकुआं कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की जांच में आरोपी कोई और निकला। घटना स्थल से मृतक की जेब से बरेली-लालकुआं ट्रेन का टिकट मिला।

जीआरपी के सीसीटीवी में सरमान के साथ उसकी हत्या करने वाले सरताज पुत्र अहमद अली निवासी भोजीपुरा उत्तर प्रदेश और उमरिया विथरी चैनपुर बरेली निवासी गुलशेर उर्फ सुलतान पुत्र खलील अहमद दिखाई दिए। दोनों की सर्विलांस लोकेशन भी घटना स्थल मिली। दरअसल, सरताज के भाई की हत्या हुई थी। इस हत्या में मृतक के साथ एक युवक आरिफ का नाम आया था, लेकिन सलमान के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले। सरताज ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गुलशेर के साथ मिलकर सलमान की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष सह शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गिरजा शंकर पांडे की ओर से इस मामले में 12 गवाह पेश किए गए।

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