याचिका के साथ आपत्तिजनक फोटो, वकील पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

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मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला रद्द करने की मांग को कर दायर याचिका के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें संलग्न करने वाले वकील पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने …

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला रद्द करने की मांग को कर दायर याचिका के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें संलग्न करने वाले वकील पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका के साथ अत्यधिक आपत्तिजनक तस्वीरों को संलग्न करते समय विवेक की भावना को दरकिनार किया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अधिवक्ता यह समझने में विफल रहे हैं कि ये याचिकाएं रजिस्ट्री के समक्ष दायर / रखी जाती हैं और विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। न्यायालय ने ऐसी तस्वीरों को संलग्न करना निजता का हनन बताते हुए इसे याचिका की प्रति से तत्काल हटाने के लिए अधिवक्ता को निर्देश दिये।

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