Moradabad: 31 दिसंबर तक करदाता लेट फीस के साथ भर सकते हैं आयकर रिटर्न
मुरादाबाद, अमृत विचार। जिले में ऐसे बहुत सारे करदाता है जिन्होंने कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 का आयकर रिटर्न अभी तक नहीं भरा है। ऐसे करदाता 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ अपना आयकर रिटर्न भर सकते हैं।
टैक्स व जीएसटी मामलों के विशेषज्ञ अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि यदि करदाता नये टैक्स स्लैब से आयकर रिटर्न भरते है तथा करदाता की आय तीन लाख तक है तो उसे कोई लेट फीस नहीं देनी है। यदि करदाता की आय तीन लाख से अधिक तथा पांच लाख से कम है तो एक हजार की लेट फीस देनी होगी। यदि करदाता की आय पांच लाख से अधिक है तो उसे पांच हजार की लेट फीस देनी होगी। ऐसे करदाता जिनकी आय कर योग्य सीमा से अधिक है तथा उन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है उन्हें लेट फीस तथा ब्याज भी देना होगा।
आयकर रिटर्न जितनी देर से फाइल किया जाएगा, उतना ही अधिक ब्याज भी देना होगा। उसके बाद ही आयकर रिटर्न फाइल होगी। उन्होंने बताया कि ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कट गया है मगर वह आयकर रिटर्न नहीं भर पाये हैं, ऐसे करदाता 31 दिसंबर 2025 तक आयकर रिटर्न भर कर अपना रिफंड प्राप्त कर सकते है। यदि कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 का आयकर रिटर्न 31 दिसंबर तक नहीं भरा जाता है तो करदाता को आयकर रिफंड नहीं मिलेगा। कर निर्धारण वर्ष 2025-2026 का आयकर रिटर्न भरने से पूर्व करदाता को अपना फॉर्म 26 एएस तथा एआईएस अवश्य चेक कर लेना चाहिए तथा उसके बाद ही अपनी आयकर विवरणी फाइल करनी चाहिए।
