Bareilly : अब पैक्ड फूड आइटम की तरह बिकेंगे अंडे
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने आयोजित की कार्यशाला, बड़ी संख्या में कारोबारियों ने किया प्रतिभाग
बरेली, अमृत विचार। अब बाजार में खुले में अंडों की क्रेट रखी नजर नहीं आएंगी। अंडे अब पैक्ड फूड आइटम की तरह बिकेंगे। इतना ही नहीं पैकिंग पर लाइसेंस नंबर, अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, एक्सपायरी डेट भी लिखना होगा। नियम विरुद्ध बिक्री पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। ये जानकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग (एफएसडीए) की ओर से गुरुवार को निजी होटल में आयोजित कार्यशाला में कारोबारियों को दी।
एफएसडीए के सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय अपूर्व श्रीवास्तव ने बताया कि अब पैक्ड फूड आइटम की तरह ही अंडों की भी बिक्री की जाएगी। व्यापारियों के बीच नियमों का अनुपालन कराने के लिए शुरुआती दौर में एफएसएसएआई ने छह महीने की छूट दी है। वहीं निर्माता, उत्पादक एवं वितरकों को बाजार में विक्रय करने के लिए भेजे जाने वाले अंडों को निश्चित नियम के अनुसार ही पैकिंग करेंगे। उस पर व्यापारिक प्रतिष्ठान का पता, एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) लाइसेंस नंबर, अंडों की संख्या, खुदरा बिक्री मूल्य, कोड या लाट नंबर, उत्पादन या पैकिंग और उपयोग तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके साथ खाद्य एवं पैक खोलने के बाद भंडारण की शर्तों का उल्लेख करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही कस्टमर केयर नंबर भी अंकित किया जाना आवश्यक है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय गोयल ने व्यापारियों को पैकिंग करने के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान समय-समय पर दिशा-निर्देशों की जानकारी देने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने व्यापारियों का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। कार्यशाला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके राय, सुशील सचान, अनिल प्रताप सिंह, तेज बहादुर सिंह, कमलेश कुमार शुक्ल भी मौजूद रहे।
