हमीरपुर: चेयरमैन सहित पांचों आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज
हमीरपुर। जिले के गोहांड नगर पंचायत चुनाव में हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे सत्येंद्र कुमार पर जानलेवा हमला करने के मामले में चेयरमैन समेत पांच नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध तीन अप्रैल 2020 को थाना जरिया में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपियों के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से तीन बार …
हमीरपुर। जिले के गोहांड नगर पंचायत चुनाव में हुए अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे सत्येंद्र कुमार पर जानलेवा हमला करने के मामले में चेयरमैन समेत पांच नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध तीन अप्रैल 2020 को थाना जरिया में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपियों के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से तीन बार गैर जमानती वारंट जारी किए, लेकिन कोई भी आरोपी कोर्ट में सरेंडर नहीं हुआ है। अदालत ने आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
वादी के अधिवक्ता लोक भूषण राजपूत ने बताया कि गोहांड नगर पंचायत के चेयरमैन जितेंद्र राजपूत ने अपने साथियों प्रवेश कुमार, नंदकिशोर, मान सिंह, संतोष व दो अज्ञात के साथ सत्येंद्र कुमार पर जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया था।अधिवक्ता ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमा कुमारी की अदालत में पांच नवंबर 2020 को पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।
जिस पर अदालत ने चार अक्तूबर 2021 को गैर जमानती वारंट जारी किए थे। समन में तामीला न होने पर अदालत ने 17 नवंबर 2021 व 15 दिसंबर 2021 को गैर जमानती वारंट जारी किए, लेकिन कोई आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ। अधिवक्ता ने बताया कि चेयरमैन ने निचली अदालत का हवाला न देकर उच्च न्यायालय को गुमराह करते हुए आरोप पत्र को चैलेंज किया था।
इस पर उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेशित कर मामले पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि सभी पांचों आरोपियों की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र दिया था। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाती की अदालत ने चेयरमैन सहित सभी पांचों आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी है।
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