दाऊद के गुर्गे का डर! मच्छर लेकर कोर्ट पहुंचा गैंगस्टर लकड़ावाला, जेल में मच्छरदानी की मांग की

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मुंबई। तलोजा सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला मच्छरदानी के लिए मुंबई के सेशन्स कोर्ट में मच्छरों से भरी बोतल लेकर पहुंचा। जेल अधिकारियों ने कहा कि इसमें इस्तेमाल होने वाली कील और तार से सुरक्षा को खतरा हो सकता है जिसके बाद उसकी याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि वह ओडोमॉस …

मुंबई। तलोजा सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला मच्छरदानी के लिए मुंबई के सेशन्स कोर्ट में मच्छरों से भरी बोतल लेकर पहुंचा। जेल अधिकारियों ने कहा कि इसमें इस्तेमाल होने वाली कील और तार से सुरक्षा को खतरा हो सकता है जिसके बाद उसकी याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि वह ओडोमॉस और अन्य रिपेलंट लगा सकता है।

एक गैंगस्टर जो कभी खुद आतंक का पर्याय रहा है वो आज मच्छरों से डरा हुआ है। गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को मच्छरों से इतना डर लग रहा है कि उसने बचाव के लिए अदालत से गुहार लगाई है। जेल में बंद कुख्यात गैंगेस्टर लकड़वाला एक अदालत में पेशी के लिये लाया गया तो अपने साथ वह मरे हुए मच्छरों से भरी प्लास्टिक की एक बोतल लेकर पहुंचा और अदालत से उसे जेल में मच्छरदानी उपलब्ध कराने का निर्देश देने की मांग की।

अदालत ने हालांकि एजाज लकड़ावाला की याचिका खारिज कर दी। सत्र अदालत ने गुरुवार को लकड़वाला की याचिका को खारिज कर दिया। भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के पूर्व सहयोगी लकड़वाला पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) समेत कई आपराधिक मामले हैं। उसे जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वह तबसे निकटवर्ती नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। उसने हाल ही में अदालत में एक अर्जी दाखिल कर मच्छरदानी का इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी थी।

लकड़वाला ने अपने आवेदन में कहा कि 2020 में जब उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, तो उसे इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस साल मई में, जेल अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए मच्छरदानी को जब्त कर लिया। लकड़ावाला को गुरुवार को जब सत्र अदालत में पेश किया गया तो उसने मरे हुए मच्छरों से भरी प्लास्टिक की बोतल दिखाई और कहा कि तलोजा जेल के कैदियों को हर रोज इस समस्या का सामना करना पड़ता है।

जेल अधिकारियों ने हालांकि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। अदालत ने आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी आवेदक (लकड़ावाला) ‘ओडोमोस’ और मच्छर भगाने वाली अन्य दवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। लकड़ावाला के अलावा तलोजा जेल के कई अन्य विचाराधीन कैदियों ने इसी प्रकार की याचिकाएं दाखिल की थीं। कुछ मामलों में याचिका को स्वीकार किया गया था जबकि कुछ अन्य मामलों में इसे खारिज कर दिया गया।

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