Supreme Court: जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ (धनंजय यशवंत चंद्रचूड़) को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की जगह ली है, जिनका कार्यकाल आठ नवंबर को पूरा हुआ। यू.यू ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर को CJI …
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ (धनंजय यशवंत चंद्रचूड़) को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में पद की शपथ दिलाई। उन्होंने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की जगह ली है, जिनका कार्यकाल आठ नवंबर को पूरा हुआ। यू.यू ललित को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर को CJI नियुक्त किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चंद्रचूड़ ने शपथ लेने के बाद संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, देश की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। हम भारत के सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे चाहे वह तकनीक या न्यायिक सुधारों के मामले में हो।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई। pic.twitter.com/do9UopbPMc
— Amrit Vichar (@AmritVichar) November 9, 2022
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के पवित्र गलियारों से बेहद अच्छी तरह वाकिफ हैं, जहां उनके पिता लगभग सात साल और चार महीने तक प्रधान न्यायाधीश रहे थे, जो शीर्ष अदालत के इतिहास में किसी सीजेआई का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वह 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक प्रधान न्यायाधीश रहे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश रहे थे।
Dr Justice D.Y. Chandrachud sworn in as the Chief Justice of the Supreme Court of India at Rashtrapati Bhavan today. pic.twitter.com/8mXM6U55tL
— President of India (@rashtrapatibhvn) November 9, 2022
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 तक दो साल के लिए इस पद पर रहेंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र में अवकाशग्रहण करते हैं। वह न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लेंगे जिन्होंने 11 अक्टूबर को उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की थी।
भारत के नए CJI डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा- आम लोगों की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है#DYChandrachud pic.twitter.com/StsAqjS5XZ
— Amrit Vichar (@AmritVichar) November 9, 2022
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें 17 अक्टूबर को अगला सीजेआई नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 11 नवंबर 1959 को पैदा हुए और 13 मई 2016 को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किये गये थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठों का हिस्सा रहे हैं।
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इनमें अयोध्या भूमि विवाद, आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे फैसले शामिल हैं।
Congratulations to Dr. Justice DY Chandrachud on being sworn in as India’s Chief Justice. Wishing him a fruitful tenure ahead.
— Narendra Modi (@narendramodi) November 9, 2022
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 29 मार्च 2000 से 31 अक्टूबर 2013 तक बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उसके बाद उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को जून 1998 में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था और वह उसी वर्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए।
Heartiest congratulations Dr Justice DY Chandrachud on being appointed as the 50th Chief Justice Of India!
Best wishes to him and look forward to work in very close coordination to ensure speedy delivery of Justice. pic.twitter.com/F7c2D8328B— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 9, 2022
राष्ट्रीय राजधानी के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स करने के उन्होंने कैंपस लॉ सेंटर, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी किया और अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम और न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।
Justice Dhananjay Yashwant Chandrachud,
The 50th Chief Justice of the country,
In Rashtrapati Bhavan reached the Supreme Court after taking oath.#SupremeCourtOfIndia #DroupadiMurmu #DYChandrachud
"राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू" pic.twitter.com/47jjnlq3ET— Saurabh Tiwari (शांडिल्य) (@subhamt356) November 9, 2022
पहली बार पिता के बाद बेटा CJI
धनंजय वाई. चंद्रचूड़ के पिता लगभग सात साल और चार महीने तक भारत के मुख्य न्यायधीश (CJI) रहे थे, जो शीर्ष अदालत के इतिहास में किसी CJI का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। वह 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। यह पहली बार होगा जब पिता के बाद बेटा भी भारत का मुख्य न्यायधीश बनेगा। अब पिता की विरासत को संभालने के लिए न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ भी उनके ही नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। चंद्रचूड़ अपने कई ऐतिहासिक फैसलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। बता दें कि देश के 50वें मुख्य न्यायधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बड़े ही धैर्य से मामलों की सुनवाई करते हैं। कुछ दिन पहले ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने लगातार दस घंटे तक सुनवाई की थी। सुनवाई पूरी करते हुए उन्होंने कहा भी था कि कर्म ही पूजा है। कानून और न्याय प्रणाली की अलग समझ की वजह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने दो बार अपने पिता पूर्व चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के फैसलों को भी पलटा है।
अपने इन ऐतिहासिक फैसलों की वजह से रहे चर्चा में
देश के 50वें मुख्य न्यायधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर संवेदनशील और हनन करने वालों के प्रति कड़े रूख के लिए जाने जाते हैं। वह कई संविधान पीठ और ऐतिहासिक फैसले देने वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठों का हिस्सा रहे हैं। इनमें अयोध्या भूमि विवाद, IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मुद्दा, सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने जैसे फैसले शामिल हैं।
इसके आलावा चंद्रचूड़ ने महिलाओं के अधिकारों के नई सोच के साथ परिभाषित करते हुए महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। अविवाहित या अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को ये अधिकार दिया है। पहली बार मेरिटल रेप को परिभाषित करते हुए पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया है। इसके आलावा उन्होंने अभी हाल ही में नोएडा एक्सप्रेस वे पर बनाई गई सुपरटेक ट्विन टॉवर को भी ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। वहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले पत्रकार जुबैर कुरैशी को तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश भी इन्होंने ही दिया था।
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