शिक्षक भर्ती घोटाला: WBSSC की याचिका की CBI जांच के आदेश पर न्यायालय ने लगाई रोक

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Published By Om Parkash chaubey
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले के संबंध में पश्चिम बंगाल केंद्रीय विद्यालय सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा याचिका दायर किए जाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने के उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के उस हिस्से पर भी रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन को शुक्रवार को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा गया था। राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा, ‘‘इस समय जब हम बहस कर रहे हैं, प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कठघरे में हैं।’’

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय के आदेशों पर रोक लगेगी।’’ उन्होंने राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि किसके कहने पर पश्चिम बंगाल एसएससी ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन करके अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के तहत इस तरह के स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की पहले से ही जांच कर रही है।

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