झारखंड पुलिस ने बलात्कार मामले में छत्तीसगढ़ उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार समेत तीन अन्य को भेजा नोटिस

झारखंड पुलिस ने बलात्कार मामले में छत्तीसगढ़ उपचुनाव के भाजपा उम्मीदवार समेत तीन अन्य को भेजा नोटिस

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने 20 नवंबर को दावा किया था कि भाजपा के पूर्व विधायक और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम 15 मई, 2019 को जमशेदपुर के टेल्को पुलिस थाने में दर्ज बलात्कार के एक मामले में आरोपी हैं लेकिन उन्होंने अपने चुनावी शपथपत्र में कथित तौर पर अपने खिलाफ दर्ज अपराध को छुपाया था।

कांकेर/ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर ​विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार समेत चार लोगों को झारखंड पुलिस ने बलात्कार के एक मामले में नोटिस भेज कर थाने में हाजिर होने के लिए कहा है। भाजपा उम्मीदवार ब्रम्हानंद नेताम और तीन अन्य इस मामले में आरोपी हैं।

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नोटिस में आरोपियों से कहा गया है कि उनके खिलाफ झारखंड के टेल्को थाना में बलात्कार के मामले में भारतीय दंड संहिता, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण ​अधिनियम और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों से कहा गया है कि वे इस मामले की जांच में सहयोग करते हुए मंगलवार सुबह 10 बजे कैंप थाना कांकेर में उपस्थित हों। 

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने 20 नवंबर को दावा किया था कि भाजपा के पूर्व विधायक और भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम 15 मई, 2019 को जमशेदपुर के टेल्को पुलिस थाने में दर्ज बलात्कार के एक मामले में आरोपी हैं लेकिन उन्होंने अपने चुनावी शपथपत्र में कथित तौर पर अपने खिलाफ दर्ज अपराध को छुपाया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झारखंड के टेल्को पुलिस थाने का एक दल सोमवार को कांकेर पहुंचा और नेताम तथा तीन अन्य आरोपियों केशव सिन्हा, नरेश सोनी और दीपांकर सिन्हा के ठिकाने का पता लगाने के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क किया।

 छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि झारखंड पुलिस के दल ने सोमवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की थी। मंगलवार की सुबह स्थानीय पुलिस के साथ झारखंड पुलिस चारों आरोपियों के घर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए (नाबालिग लड़की की खरीद), 376 (बलात्कार), 376 एबी (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार) एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) तथा अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

राज्य में इस उपचुनाव के दौरान झारखंड पुलिस की कार्रवाई से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उपचुनाव में हार की आशंका से नेताम की छवि खराब करने के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के साथ मिलीभगत कर साजिश रचने का आरोप लगाया है। भाजपा नेताओं ने सवाल किया है कि जब 2019 में मामला दर्ज किया गया था तब झारखंड पुलिस ने लंबे समय तक कार्रवाई क्यों नहीं की। 

राज्य के नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट से विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज सिंह मंडावी की मृत्यु के बाद से यह सीट रिक्त है। इस सीट पर पांच दिसंबर को मतदान होगा तथा आठ दिसंबर को मतों की गिनती की जाएगी। 

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