बहराइच में माफिया गब्बर सिंह की पत्नी समेत दो को नगर मजिस्ट्रेट ने किया तलब
बहुचर्चित बंधन गेस्ट हाउस का मामला
अमृत विचार, बहराइच। बिना मानचित्र स्वीकृति के बंधन गेस्ट हाउस के अवैध निर्माण के मामले में जिला प्रशासन ने माफिया गब्बर सिंह की पत्नी समेत दो लोगों को नोटिस जारी कर न्यायालय पर तलब किया है। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 9 दिसंबर तक का समय दिया गया है। न्यायालय पर हाजिर न होने पर एक पक्षीय आदेश पारित करने की चेतावनी भी दी गई है।
नगर मजिस्ट्रेट/नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र ने शहर के मोहल्ला डिगिहा निवासी माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ़ गब्बर की पत्नी सारिका सिंह और अजीत प्रताप सिंह पुत्र वीर प्रताप सिंह को नोटिस भेजते हुए बंधन गेस्ट हाउस मामले में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 09 दिसम्बर तक का समय दिया है।
नगर मजिस्ट्रेेट ने बताया कि अजीत प्रताप सिंह पुत्र वीर प्रताप सिंह व श्रीमती सारिका सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह द्वारा भवन मानचित्र संख्या 101 दिनांक 21 मई की स्वीकृति के पूर्व ही लोवर ग्राउन्ड फ्लोर से द्वित्तीय तल तक होटल का अवैध निर्माण कार्य पूर्ण किया है। जिसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट 1958 की धारा 10 के अन्तर्गत 17 सितम्बर को कारण दिखाओ नोटिस निर्गत किया किया गया और 06 अक्टूबर को न्यायालय पर उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र भेजा गया था, लेकिन डाक अप्राप्त लिखकर वापस आ गई। नगर मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि 09 दिसम्बर को न्यायालय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत न करने पर यह मान लिया जायेगा कि सारिका सिंह और अजीत सिंह को अपने मामले में कुछ नहीं कहना है, ऐसे में अन्तिम आदेश पारित कर दिया जायेगा।
सील हो चुका है गेस्ट हाउस
शहर के डिगिहा तिराहे के निकट स्थित बंधन गेस्ट हाउस के अवैध निर्माण के मामले में कार्यवाही 3 माह पहले से चल रही है। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केके चौधरी की मौजूदगी में बंधन गेस्ट हाउस को कुर्क करते हुए सील कर प्रशासन ने अपना ताला लगा दिया था।
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