दिल्ली हाईकोर्ट ने राघव बहल के खिलाफ धनशोधन की जांच पर रोक लगाने से किया इनकार

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Published By Vikas Babu
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मीडिया कारोबारी राघव बहल की उस याचिका पर जवाब देने का ‘आखिरी मौका’ दिया, जिसमें उनके खिलाफ धनशोधन के एक मामले को खत्म करने का आग्रह किया गया है।

अदालत ने कहा कि वह इस चरण में जांच पर रोक लगाने का आदेश नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि अदालत 16 जनवरी को याचिका के साथ-साथ अंतरिम राहत की मांग वाली अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।

एजेंसी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उच्च न्यायालय ने पिछले दिसंबर में याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और यहां तक ​​कि उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, लेकिन आवेदक फिर से जांच पर रोक लगाने का आग्रह कर रहा है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ ईडी का मामला आयकर विभाग की एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है और लंदन में एक अघोषित संपत्ति खरीदने के लिए धन के कथित शोधन से संबंधित है।

अदालत ने एजेंसी को जवाब दायर करने के लिए ‘अंतिम अवसर’ के रूप में दो सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वह याचिका और अंतरिम राहत की मांग करने वाली अर्जी पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगी, लेकिन इस चरण में जांच पर रोक लगाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। 

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