भ्रष्टाचार के जुर्म में Income Tax के अधिकारियों को तीन साल की सजा, इस काम के लिए मांगी थी रिश्वत
इंदौर। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को यहां रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर आयकर विभाग के दो तत्कालीन अधिकारियों और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।
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सीबीआई की ओर से मुहैया करायी गयी जानकारी के अनुसार तत्कालीन सहायक आयुक्त पंकज गुप्ता और तत्कालीन आयकर अधिकारी अजय विरेन और चार्टर्ड एकाउंटेंट श्याम सुंदर मुंद्रा को तीन-तीन वर्ष का कारावास और कुल 80 हजार रुपए जुर्माना सुनाया गया है।
अभियोजन के अनुसार आयकर से जुड़े एक मामले को निपटाने के एवज में यहां नौ लाख रुपयों की रिश्वत के सिलसिले में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने मामले की जांच के बाद आरोपपत्र विशेष अदालत में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद तीनों को दोषी पाया।
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