छत्तीसगढ़ : स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए 780 करोड़ की विशेष योजना को मंजूरी
50 एकड़ से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के लिए वर्तमान अधोसंरचना विकास शुल्क प्रति वर्ग मीटर 500 रूपए को घटाकर 100 रूपए प्रति वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया।
रायपुर। स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इस योजना में कुल 780 करोड़ रूपए स्कूलों की मरम्मत में खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सेक्टर के भीतर क्षेत्रफल श्रेणी के आधार पर भूखण्डों के लीज प्रीमियम निर्धारण के लिए अधोसंरचना विकास शुल्क का पुर्ननिर्धारण किया गया। जिसके तहत 50 एकड़ से अधिक भूखण्ड क्षेत्रफल के लिए वर्तमान अधोसंरचना विकास शुल्क प्रति वर्ग मीटर 500 रूपए को घटाकर 100 रूपए प्रति वर्गमीटर करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक में मिलेट्स मिशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई और निर्णय लिया गया कि राज्य में मिलेट उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि, वन, सहकारिता, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास, खाद्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग, संस्कृति, वाणिज्य एवं उद्योग, पर्यटन, जनसंपर्क, गृह एवं जेल, वाणिज्यिक कर तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पहल की जाएगी।
बैठक में राज्य के सभी जिले में राज्य योजना के राशनकार्डधारियों (एपीएल को छोड़कर) को फोर्टिफाईड चावल वितरण करने का निर्णय लिया गया। इससे 26.42 करोड़ रूपए की राशि व्यय होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के अंतर्गत जारी राशनकार्डो में माह जनवरी 23 से दिसम्बर23 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 12 के अंतर्गत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डो में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में शुरू हुई मंत्री परिषद की अहम बैठक
— Bhupesh Online (@BhupeshOnline) December 30, 2022
🟣 सीएम @bhupeshbaghel कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता pic.twitter.com/OwwaBomRmC
मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक-22, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक-22 के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया।इसके साथ ही छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 15 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।बैठक में दंतेवाड़ा के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की मृत्यु की घटना की न्यायिक जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
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