प्रयागराज : सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज

Amrit Vichar Network
Published By Virendra Pandey
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अमृत विचार, प्रयागराज । हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपित प्रभावशाली है,वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुये पुलिस से पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है।

दरअसल,कानपुर के जाजमऊ अग्निकांड मामले में सेशन कोर्ट ने विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिसके बाद विधायक के वकील ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए अपील की थी।  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब विधायक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की बात कही है।

सपा विधायक पर एक महिला के मकान पर कब्जा करने और आग लगाने को लेकर मामला दर्ज किया गया था । उसके बाद फर्जी आधार कार्ड के इस्तेमाल समेत कई अन्य मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में विधायक समेत उनके भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

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