प्रयागराज : पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाईकोर्ट से राहत, छात्रा से रेप के मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

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Published By Virendra Pandey
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अमृत विचार, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता  स्वामी चिन्मयानंद को रेप के एक मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इससे पहले स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। जो कि सुनवाई की अगली तारीख तक मान्य थी। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख आज यानी 6 फरवरी 2023 तय थी। बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर कॉलेज की एक छात्रा से रेप करने का आरोप लगा है।

दरअसल,पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को छात्रा से दुष्कर्म और धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हो गई है। इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग को कहा है।

यह है आरोप 

स्वामी चिन्मयानंद पर साल 2011 में एक आश्रम में एक छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ रेप करने का आरोप लगा था। इसके बाद छात्रा और उसके परिवार वालों ने शाहजहांपुर कोतवाली में शिकायत की थी। जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था।

वहीं प्रदेश सरकार ने साल 2018 में 9 मार्च को चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज रेप के केस को वापस लेने का आदेश जारी किया था। मुकदमा वापसी का आदेश शाहजहांपुर की कोर्ट में दाखिल हुआ था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार के फैसले को गलत माना था। कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी गई थी।

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