बरेली: रोडवेज बस में बिना व्यापारी के सामान ले जाने पर रोक, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई

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Published By Moazzam Beg
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बरेली, अमृत विचार। रोडवेज बसों में अब बिना व्यापारी के कमर्शियल सामान नहीं ले जा सकेंगे। इस पर रोक लगा दी है। जो भी चालक और परिचालक बिना व्यापारी के सामान लेकर जाते पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यात्री भी सिर्फ 20 किलो तक ही सामान ले जा सकेंगे। आरएम के इस आदेश के बाद चालक और परिचालक भी डर गए हैं। पुराने बस अड्डे की इंचार्ज पुष्पा शर्मा को बसों में बिन व्यापारियों का सामान लेकर जाने देने पर नोटिस दिया गया है। वहीं रुहेलखंड डिपो की बसों में चेकिंग की जा रही है।

एक परिचालक ने एक व्यापारी का सामान ले जाने से मना कर दिया। इस पर व्यापारी ने आरएम से शिकायत कर दी। जिसके बाद आरएम ने स्टेशन इंचार्ज को बुलाकर फटकार लगाई। आरएम के आदेश के बाद सेटेलाइट और पुराने बस अड्डे पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर किसी बस में व्यापारी की गैरमौजूदगी में सामान पकड़ा गया तो स्टेशन इंचार्ज के साथ बस अड्डे पर तैनात सुरक्षा गार्ड की भी लापरवाही मानी जाएगी।

सभी एआरएम को निर्देश दिए हैं कि किसी भी डिपो की बसों में बिन व्यापारी के किसी तरह का सामान कोई नहीं जाएगा। अगर बसों में सामान मिला तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-दीपक चौधरी, आरएम बरेली

यात्री 20 किलोग्राम का सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। उससे अधिक सामान का उन्हें किराया देना होगा। वहीं अगर बस में यात्री के अलावा कामर्शियल सामान पकड़ा जाता है तो संबंधित चालक और परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-संजीव श्रीवास्तव, एआरएम बरेली डिपो

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